सरायकेला: त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के आयोजन को लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर जारी है. जिसमें मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दस्तावेजों की सूची जारी की गई है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे गए निर्देश में कहा गया है, कि मतदान के दिन मतदाताओं के पहचान सुनिश्चित करने को लेकर 12 प्रकार के दस्तावेज मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे. पहचान के लिए दस्तावेजों की फोटो कॉपी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. यदि ईपिक में मतदाता के फोटो बेमेल होने के कारण उसकी पहचान स्थापित करना संभव नहीं है तो मतदाता को जारी किए गए दस्तावेजों की सूची में से फोटोयुक्त किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा.
प्रवासी मतदाता जो अपने पासपोर्ट के विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, वे सिर्फ अपने मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाने जाएंगे.
*इन दस्तावेजों से होगी मतदाता की पहचान*
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र ईपिक.
2. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी किया गया प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची.
3. पासपोर्ट
4. ड्राइविंग लाइसेंस.
5. राज्य एवं केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र.
6. बैंक और डाकघर के फोटोयुक्त पासबुक.
7. आयकर पहचान पत्र पैन कार्ड.
8. आधार कार्ड.
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर.
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड.
11. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड.
12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज.