सरायकेला: सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर होगी पूरी तरह से रोक, कानूनी कार्रवाई भी होगी. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसद गुप्ता ने बताया कि आगामी पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्णतया रोक होगी.
एनजीटी द्वारा बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सरकार एवं एनजीटी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है.
सरकार की तरफ से 19 ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम की लिस्ट बनाई गई है, जो पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा. इस नियम को लागू करवाने को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं.
उन्होने बताया कि एनजीटी ने सरकार से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है. इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्लास्टिक की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए. इससे कम मोटाई वाले प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक है. प्लास्टिक के कारण भूजल रिचार्ज भी नहीं हो पाता है. करीब 20 वर्षों तक प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है. इसका नुकसान वातावरण को झेलना पड़ता है. हम सभी को यह बात समझनी होगी. उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट रूल्स का सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिया.
इन 19 आइटमों पर लगेगा प्रतिबंध
जिन 19 प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक कप, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर इत्यादि शामिल हैं.
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आरपी गुप्ता (कार्यपालक पदाधिकारी)