सरायकेला: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा बीते दिनों जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भयादोहन कर पकड़े गए ट्रैक्टर को छोड़ने के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में सरायकेला थाने को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. जिसके आलोक में भुक्तभोगी पिनायक दुबे की शिकायत पर सरायकेला थाने में जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश दिए गए थे. जिसमें भादवि की धारा 323, 341, 384 के तहत मामला दर्ज कराया गया है. बताते चलें कि शिकायतकर्ता पिनायक दुबे द्वारा अधिवक्ता अशोक रथ के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत करते हुए बताया गया था कि तकरीबन 3 माह पहले जिला खनन पदाधिकारी द्वारा तीन ट्रैक्टर जप्त किए गए थे. जिनमें से दो ट्रैक्टरों को फाइन वसूल कर छोड़ दिया गया था. जबकि शिकायतकर्ता के तीसरे ट्रैक्टर पर ना तो फाइन काटा गया और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया. जब्त ट्रैक्टर को सरायकेला थाना के समीप रखवाते हुए ट्रैक्टर मालिक पिनायक दुबे से 60 हजार की रिश्वत की डिमांड की गई. नहीं देने पर दूसरे केस में फंसाने की बात भी कही गई थी. जिसे देखते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अवैध तरीके से पद का दुरुपयोग करने और अवैध रिश्वत मांगने का मामला सामने आया था. सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार ने बताया, कि न्यायालय के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार के उपर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले कि जांच की जा रही है.
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