रांची : लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र धारित करने वाले झारखंड राज्य के मीडिया कर्मियों के द्वारा अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है. भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में मीडिया कर्मियों को ‘आवश्यक श्रेणी’ में रखा है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कवरेज के लिए जिन मीडिया कर्मियों का ‘‘प्राधिकार पत्र‘‘ जारी किया गया है वैसे मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे.
मीडिया कर्मी अपने संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12डी डाउनलोड किया जा सकता है. चुनाव की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा.
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं. उक्त 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे. पोस्टल बैलेट केन्द्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया जायेगा, जहां मीडिया कर्मियों को भरे हुए पोस्टल बैलेट जमा करना होगा.