सरायकेला/ Rasbihari Mandal जिले में नई उत्पाद नियमावली 2025 के तहत 56 खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी. इसके अंतर्गत 25 समूहों में कुल 10 देसी और 46 कंपोजिट शराब दुकानों को शामिल किया गया है.

खुदरा उत्पाद दुकानों की यह बंदोबस्ती व संचालन “उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025” के तहत की जा रही है. लॉटरी प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी और 1 सितंबर 2025 से दुकानों का संचालन निजी अनुज्ञाधारियों के माध्यम से किया जाएगा.
वित्तीय वर्ष 2025- 26 की शेष अवधि यानी 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए जिले का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व लगभग 99 करोड़ 30 लाख रुपये निर्धारित किया गया है.
ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो, इसके लिए उत्पाद कार्यालय में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि इच्छुक अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. खुदरा उत्पाद दुकानों की यह बंदोबस्ती पांच वर्षों के लिए की जाएगी. हालांकि, इन दुकानों का नवीकरण उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

