सरायकेला: बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में “बाल विवाह उन्मूलन एवं रोकथाम” विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, आंचल अधिकारी, CDPO, BEEO, विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं महिला पर्यवेक्षका उपस्थित थे.

उपायुक्त ने कहा कि बाल विवाह गंभीर सामाजिक कुरीति है, जो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है. उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. उपायुक्त ने प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर विशेष कार्यशालाओं का आयोजन सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का निर्देश दिया.
कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तौसीफ़ मिराज ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों और कानूनी दायित्वों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं बल्कि पूरे समाज की है और संदिग्ध मामलों की सूचना तुरंत प्रशासन को दी जानी चाहिए.
कार्यशाला में नुआगाँव निवासी बेबी महतो ने अपने अनुभव साझा किए, जिनमें बताया कि कैसे उनके विवाह को एक दिन पहले रोक कर उन्हें शिक्षा जारी रखने का अवसर मिला. साथ ही कार्यक्रम में बाल विवाह पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का शुभारंभ भी किया गया, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों, विद्यालय परिसरों और समुदाय कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया जाएगा.
कार्यशाला के अंत में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभागियों को बाल विवाह उन्मूलन के प्रति शपथ दिलाई गई. बेबी महतो को बाल विवाह रोकने और शिक्षा जारी रखने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.

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