खरसावां/ सरायकेला- खरसावां जिला में जमीन फर्जीवाड़े का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां खरसावां निवासी रोनी नायक द्वारा पांच डिसमिल जमीन लिखवाने के बजाए 2.70 एकड़ डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करा लिया गया है.
पीड़ित विकुल चंद्र दे पिता स्वर्गीय पूर्णचंद्र दे ने खरसावां अंचलाधिकारी को पत्र लिखकर धोखा एवं छल तरीके से किए गए रजिस्ट्री दलील के नामांतरण पर रोक लगाने एवं जांच उपरांत रोनी नायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
दिए गए आवेदन के आधार पर रोनी नायक द्वारा मौखिक रूप से 5 डिसमिल जमीन का सौदा किया गया था. 8 जुलाई 2023 को रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधन कार्यालय सरायकेला बुलाया गया, और रजिस्ट्री दस्तावेज के शेड्यूल में वर्णित लिखित 5 डिसमिल एवं 5 डिसमिल जमीन का ट्रेस मैप दिखाया और सारे दस्तावेज पर हम दोनों भाइयों से हस्ताक्षर करवाया गया. बताया गया कि दोनों भाइयों को शाम तक इंतजार करवाते रहे. शाम तक इंतजार करने के बाद रजिस्ट्री दलील नहीं हुआ. उसके बाद कहा गया कि कल आना है, आज रजिस्ट्री नहीं होगा. 9 जुलाई 2023 को जब हम लोग निबंधन कार्यालय पहुंचे तो क्रेता हड़बड़ी में हमें कुछ और कागजात पर भी हस्ताक्षर करवाए और बोले कि कल यह कागज हस्ताक्षर कराने में छूट गया था और इन कागजातों पर जल्दी हस्ताक्षर कर दीजिए क्योंकि लिंक स्लो है नहीं तो आज ही लौट कर जाना होगा. हम दोनों भाइयों ने क्रेता पर भरोसा कर कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए. बाद में पता चला कि क्रेता ने हमसे छल पूर्वक धोखा से 5 डिसमिल के जगह 2.70 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवा ली है, जो कि कानून गलत है. इस बात की जानकारी मुझे बाद में हुई. बताया कि यह हमारे पूर्वजों की पैतृक संपत्ति है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर चूक कहां हुई ? क्या निबंधन कार्यालय में कुछ घालमेल हुआ है, या जमीन खरीदने वाले ने धोखाधड़ी की है! फिलहाल अंचलाधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं.