सरायकेला: किरासन तेल ठेला भेन्डर मोहम्मद अख्तर अली, मोहम्मद हसनैन और आबिद हुसैन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पीडीएस दुकान की अनुज्ञप्ति देने की मांग की है. सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया, कि वे तीनों 1986 से किरासन तेल ठेला भेन्डर के रूप में सरायकेला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है.
उन्होंने बताया है कि वर्ष 2017 में सरकार से यह आदेश आया था कि सभी हॉकरों को किरासन तेल की आपूर्ति बंद करते हुए उनके नाम से पीडीएस दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी. जिसके बाद सरकारी आदेश के अनुसार सभी हॉकरों को किरासन तेल की आपूर्ति बंद कर दी गई. जिसमें जन वितरण प्रणाली दुकान के लिए आवेदन समर्पित किया गया. इसमें विभाग द्वारा बिना कोई प्रक्रिया प्रारंभ किए सभी से आवासीय प्रमाण पत्र की मांग की गई. जबकि इसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है. इसे लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया. जिसमें 7 दिसंबर 2021 को स्पष्ट आदेश दिया गया कि आवेदकों के नाम से पीडीएस दुकान का अनुज्ञप्ति बिना आवासीय प्रमाण पत्र के निर्गत किया जाए. लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश का भी अनदेखा कर संबंधित विभाग द्वारा आवेदन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई. संपर्क करने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय पणन पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि आप लोगों को इसके लिए हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी. उक्त तीनों ने कहा है कि उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो गए हैं. यदि 1 माह के भीतर उनके नाम से पीडीएस दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की जाती है तो वे अपने बाल बच्चों के साथ उपायुक्त के कार्यालय में आत्महत्या करने के लिए बाध्य होंगे. उन्होंने उचित कार्रवाई करते हुए पीडीएस दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की मांग की है.