सरायकेला: झालसा रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरायकेला के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर बुधवार को मंडल कारा सरायकेला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अक्टूबर महीने के मासिक जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जेल अदालत में कई बंदियों द्वारा दिए गए आवेदनो में से एक मामले पर विचार किया गया.
कार्यक्रम में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से एक वाद का निष्पादन किया गया जिसमें एक अभियुक्त को मुक्त किया गया. इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवितांजली टोप्पो, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव अनामिका किस्कू, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जेलर सोनु कुमार, असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पैनल अधिवक्ता सुशील पोद्दार, पीएलवी बिटटू प्रजापति, राजकुमार कैवर्त समेत अन्य उपस्थित थे.
पैनल अधिवक्ता पोद्दार तथा अन्य वक्ताओं ने उपस्थित बंदियों को विधिक जानकारी देते हुए बताया कि जो भी कैदी अपना केस लड़ने में असमर्थ हो अथवा महिला, अनुसूचित जनजाति के हों वे अपने मुकदमे को लड़ने के लिए निःशुल्क वकील और अन्य विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकार से आवेदन कर सकते हैं. यहां लीगल ऐड डिफेंस कॉउन्सिल द्वारा कारा के बन्दियों को निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है. उन्होंने बताया कि झालसा रांची द्वारा विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों के लिए इंटेंसिव कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके तहत उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दिया जा रहा है. इससे पूर्व उपस्थित सभी लोगों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए. कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्रधिकार के प्रभारी सचिव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने महिला वार्ड तथा अन्य वार्डो का मुआयना किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए.