सरायकेला: सरायकेला मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जेल अदालत में कई बंदियों द्वारा दिए गए आवेदन में कुल 23 मामलों पर विचार किया गया. जिसमे 4 मामलों का निष्पादन करते हुए 6 बंदियों को रिहा किया गया.
इसकी जानकारी देते हुए डीएलएसए के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने बताया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से 2 तथा न्यायिक दंडाधिकारी अमित आकाश सिन्हा के न्यायालय से 2 मामले निष्पादित हुए. सुधारगृह के बंदियों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने उन्हें सुधार गृह में आत्ममंथन करने की बात कही और कहा कि इंसान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके अंदर का गुण या अवगुण उसके अच्छाई और बुराई को बताता है. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए, प्ली बारगेनिंग और विभिन्न अन्य कानूनों के बारे में भी जानकारी दी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विधिक सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. यह भी बताया गया कि अगर कोई कैदी जो गरीब है, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने मुकदमे के लड़ने के लिए बिल्कुल निशुल्क वकील और अन्य विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है. ।मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंजू कुमारी, डीएलएसए के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुशील पिंगुआ, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अमित आकाश सिन्हा, सहायक अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह, जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया समेत अन्य उपस्थित थे.