सरायकेला: दो अभियुक्त ग्वाला सिंह बांकिरा और गोविंद हाईबुरू को अवैध असलहा रखने के मामले में दोषी पाया गया. सोमवार को सजा सुनाते हुए साक्ष्यों और जप्त असलहा के परीक्षण के आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 3 साल का कठोर कारावास और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अपर लोक अभियोजक देव प्रताप तिवारी ने इस मामले की पैरवी की.

क्या है मामला
मामला सरायकेला थाना कांड संख्या 81/2016 के तहत धारा 25(1-B)a/26/35 आर्म्स एक्ट किया गया था. गुप्त सूचना और वादी तथा तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद कुमार के बयान के आधार पर पुलिस ने सीनी मोड टेम्पो स्टैंड में छापामारी की.
छापामारी के दौरान बोलेरो वाहन (BR16N2111) में दोनों अभियुक्तों से अवैध असलहा और जिंदा गोलियां बरामद की गईं. ग्वाला सिंह बांकिरा के कमर से 12 बोर का देशी कट्टा और पैंट की जेब से 3 जिंदा गोलियां बरामद हुईं. वहीं गोविंद हाईबुरू की पैंट की जेब से 315 बोर की 3 जिंदा गोलियां मिलीं. दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया और उनके खिलाफ अवैध असलहा रखने का मामला दर्ज किया गया. जांच तत्कालीन पुलिस अधिकारी अनुप कुमार सिंह ने की थी.

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