सरायकेला: आम बागान सरायकेला में सरायकेला अंचल के ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह देव के अध्यक्षता में हुई.


जिसमें ग्राम प्रधान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशु हेंब्रम ने संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कई तरह की शक्तियां प्रदान की गई है. इसमें अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए एक ग्राम सभा गठित की जाएगी परंतु अनुसूचित क्षेत्र में एक ग्राम के लिए एक से अधिक ग्राम सभा गठन किया जा सकता है. पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 8 एवं नियमावली के नियम 5 (ग) सामान्य क्षेत्र में संबोधित ग्राम पंचायत के मुखिया या मुखिया की अनुपस्थिति में मुख्य बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, यदि दोनों अनुपस्थित हो तो बैठक की अध्यक्षता के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई पूरा कर सकेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 10 के अनुसार ग्राम सभा को 41 सूत्री कार्यक्रम दिया गया है. इसके अलावा जो ग्राम सभा कार्य करा सकती है, उसके तहत सार्वजनिक कुएं- तालाब का निर्माण मरम्मत एवं अनुसरण तथा घरेलू उपयोग के लिए पेयजल उपलब्ध कराना, वृक्षारोपण, गांव के जंगल को बचाना इत्यादि शामिल हैं. झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 10 के अनुसार ग्राम सभा अपने कार्यों और कर्तव्य को पूरा करने के लिए 8 स्थाई समिति का गठन करेगी जिसमें ग्राम विकास समिति, सार्वजनिक संपदा समिति, कृषि समिति, स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, आधारभूत संरचना समिति, शिक्षा तथा सामाजिक न्याय समिति एवं निगरानी समिति शामिल हैं. प्रत्येक के स्थाई समिति में 6 सदस्य होंगे. 6 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को सचिव बनाया जाएगा. प्रशिक्षण कार्यक्रम में जंभेश्वर मोदी, मंगल महाली, मिलू राम महतो, सोमा सरदार, चरण बोदरा, सुंदर मोहन टूडू, बागुन सोय, विश्वनाथ सोय, रंजीत सामड, निर्मल महतो, श्रीकांत गोप, पंडित हेंब्रम, गोरा हेंब्रम ,जोगेश्वर सरदार, दीपक जमुदा, सोनाराम मुर्मू, पालू हांसदा, शिवा गोप, प्रशांत कुमार साहू, घासी राम नायक, नदिया हेंब्रम ,सुरेश टुडू,सुराय टुडू आदि काफी संख्या में ग्राम प्रधान उपस्थित रहे.
