सरायकेला: जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन द्वारा सोमवार को आदित्यपुर स्थित बिग बास्केट स्टोर का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित स्टोर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप वैध एफएसएसएआई फूड लाइसेंस के बिना संचालित किया जा रहा था.

जांच में यह भी सामने आया कि बिग बास्केट स्टोर का वर्तमान फूड लाइसेंस इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उपलब्ध है, लेकिन उक्त लाइसेंस में जिले का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित है. यह लाइसेंस तत्काल योजना (इंस्टेंट स्कीम) के तहत गलत जानकारी के आधार पर स्वतः निर्गत हुआ था, जिसकी पुष्टि निरीक्षण के दौरान की गई.
इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बिग बास्केट स्टोर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही स्टोर संचालक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का संचालन अविलंब बंद करने और फूड लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कर वैध लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है.
इसके अलावा, स्टोर में उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल कार्यालयीय कार्य, यानी नॉन-सेल्स गतिविधियों की सीमित अनुमति दी गई है. वैध और संशोधित एफएसएसएआई फूड लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही स्टोर के पुनः संचालन की अनुमति दी जाएगी.

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