सरायकेला/ Pramod Singh मंगलवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल के समक्ष झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के पांच संस्थानों के प्रतिनिधि हाज़िर हुए. उल्लेखनीय है कि विगत सोमवार को 6 नियोजकों को इस अधिनियम का अनुपालन नही करने पर नोटिस जारी किया गया था.
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि संबंधित अधिनियम के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है. निजी प्रतिष्ठानों में बह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं.
अधिनियम के अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का है प्रावधान: उपायुक्त
उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है. वैसे संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है तथा समय- समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने जिले के सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील किया कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें.
इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में कुल 6 संस्थानो को नियमानुसार नोटिस दिया गया था एवं उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया था. जिसमे से 5 नियोजकों ने उपायुक्त के समक्ष हाज़िर होकर उनके निर्देशानुसार आज ही अपने संस्थान का निबंधन करा लिया. साथ ही गैरहाज़िर नियोजक द्वारा आगामी शुक्रवार तक निबंधन सुनिश्चित नही करने की स्थिति में उपायुक्त ने उसके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है.
उपस्थित नियोजक आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, समृद्धि स्पांज लिमिटेड, डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड एवं शारदा एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड. अनुपस्थित नियोजक आधार राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
Reporter for Industrial Area Adityapur