सरायकेला: जिला परिवहन विभाग द्वारा रुंगटा माइंस लिमिटेड चालियामा को अपने माइंस में चल रहे ओवर लोडिंग वाहनो का रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने रुंगटा माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि पूर्व में विभाग द्वारा ओवरलोडिंग वाहनो से संबंधित रिपोर्ट मांगी गयी थी, लेकिन उपलब्ध नही कराया गया है. डीटीओ ने कंपनी को एक सप्ताह के भीतर वर्ष 2018 से रुंगटा माइंस चालियामा में चल रहे ओवरलोडिंग वाहनो के आवागमन व लोडिंग से संबंधित रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर आवश्यक रुप से जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा ओवरलोडिंग में कंपनी की सहभागिता मामले में एमभी एक्ट 1989 के तहत कारवाई की जाएगी.
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