सरायकेला: सरायकेला जिला के नीमडीह प्रखंड के कुशपुतूल निवासी ज्योत्सना महतो द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने राशन डीलर शिव शक्ति महिला समिति तिल्ला को मार्च माह के राशन के साथ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है .
गौरतलब है कि कुशपुतूल निवासी जोशना महतो ने राशन डीलर शिव शक्ति महिला समिति द्वारा ग्रामीणों को रसीद में अंकित मात्रा से 10 किलो अनाज कम देने की शिकायत उपायुक्त से की थी. शिकायत के अनुसार डीलर द्वारा कार्ड धारियों को दुकान अन्यत्र आदरडीह चले जाने की गलत सूचना दी जाती थी, जिसके भय से ग्रामीण शिकायत करते से डरते थे. शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उक्त मामले पर जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश पारित दिया था. जांच करने पर राशन डीलर द्वारा कम मात्रा में अनाज देने की शिकायत सही पाई गई. जिस पर राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून 2019 के तहत अपर उपायुक्त जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी ने राशन डीलर पर 1000 रुपए का अर्थदंड के साथ मार्च माह का पूरा राशन देने का आदेश दिया है.