सरायकेला/ Pramod Singh जिले की खुदरा उत्पाद दुकानों में अब एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचना और नकली या अपमिश्रित शराब बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नियमित निगरानी और औचक निरीक्षण का निर्देश दिया है.

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आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दुकान में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेची जाती है या नकली शराब की बिक्री होती है, तो संबंधित के खिलाफ नियम के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. प्रशासन ने कहा है कि यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और अनैतिक मुनाफाखोरी को रोकने के लिए लिया गया है. उपायुक्त ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आदेश के अनुपालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने को कहा है.

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