SARAIKELA जिले के ईचागढ़ प्रखंड के गौरांगकोचा पंचायत अंतर्गत माझी कुली गावं में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जागरूकता शिविर में खास कर कानून से संबंधित बातों को विस्तार से बताया गया. शिविर में मुख्य रुप से उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने कहा कि विधिक जागरूकता शिविर मे धारा 326ए के तहत अगर किसी पर एसिड से हमला किया गया है तो अपराध गैर जमानती कैटगरी मे गिना जाएगा. साथ ही दोषी को 10 साल की कैद व जुर्माना का प्रावधान है. जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में जागरूक किया गया. सभी लाभार्थियों को वैक्सिंग लेने का आग्रह किया गया है. डीएलएसए के गोविंद ने कहा कि 14 नवंबर तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा.
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