सरायकेला/ Pramod Singh जिला अंतर्गत आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से टैग निजी अस्पतालों को अपने मुख्य द्वारा व स्थान पर योजना के तहत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की सूची बनाकर लगाना अनिवार्य है. जांच के क्रम में जिस अस्पताल के बाहर सूची प्रदर्शित नहीं पाई गई उस संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर सिविल सर्जन डॉ अजय कुमार सिन्हा ने पत्र जारी कर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से टैग निजी अस्पतालों के संचालन और प्रबंधक को अस्पताल के बाहर बैनर लगाने का निर्देश दिया है.


जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 की धारा 10.3 (a) एवं (b) के तहत अस्पताल के मुख्य स्थान पर अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का साइनेज व बैनर लगाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि जिला में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से 17 निजी अस्पताल टैग हैं. अस्पताल के बाहर आयुष्मान योजना के तहत प्रदत्त की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की सूची प्रदर्शित नहीं होने के कारण आयुष्मान कार्डधारी कई मरीज उपचार कराने अस्पताल चले जाते हैं. उपचार के बाद पता चलता है कि जिस बीमारी का उपचार किया गया उसके लिए अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ा नहीं है. ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कहा कि ऐसे अस्पतालों को दो दिनों के अंदर आयुष्मान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की सूची बनाकर लगाने तथा फोटो के साथ प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया है. निरीक्षण के क्रम में सूची प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
