सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला के साथ मारपीट करने के दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है. शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सुशील कुमार पिंगुआ ने मामले में संतोष महतो, रविंद्र महतो और महेंद्र महतो को आईपीसी की धारा 341, 323, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम (3) और (4) के तहत दोषी पाया.
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अदालत ने दोषियों को धारा 341 में एक माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना, धारा 323 में एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम (3) तीन माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना और डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम (4) में छह माह की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजा एक साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बहस की थी.
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