सरायकेला/ Pramod Singh जारी वाद संख्या 1/18 में सिविल जज जूनियर डिविजन सरायकेला द्वारा प्रहलाद चंद्र सिंघल एवं केदारनाथ सिंघल के पक्ष में जारी आदेश के आलोक में दखल दिलाने पहुंची टीम को प्रभावितों के अनुरोध के बाद बैरंग वापस लौटना पड़ा. मामला सरायकेला बस स्टैंड चौक से पटनायक टोला जाने वाली सड़क मार्ग के किनारे बने दुकानों के दखल लेने से संबंधित था. जिसमें से कुल 10 दुकानों में से 8 दुकानों को न्यायालय के आदेश से दखल दिलाया जाना था.
मौके पर प्रभावित दुकानदारों द्वारा विरोध और आग्रह करते हुए बताया गया कि उनके द्वारा भी टाइटल सूट संख्या 1/18 न्यायालय में दायर की गई है. जिसमें हाजिरी भी हुई है. डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में आगामी पांच जून को अपील और 6 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित है. जिसके एवज में प्रभावित दुकानदारों ने लिखित रूप से दखल दिलाने गई टीम को आग्रह पत्र लिखकर बुधवार तक का समय मांगा गया. कहा गया कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए आगामी बुधवार को आए नतीजे के अनुसार सभी आदेश को मानते हुए कार्य करेंगे. जिसके बाद दखल दिलाने गई टीम को बिना दखल लिए वापस लौटना पड़ा है.
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