सरायकेला (प्रमोद सिंह) रिश्ते को कलंकित करने वाला गांव के रिश्ते में चाचा सह शिक्षक द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने सजा सुनाई है.
आरोपी चाचा बुर्गी तियु को अदालत ने भादवी की धारा 376, पोक्सो एक्ट छह के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड से प्राप्त राशि से 15 हजार पीडिता को देने का कोर्ट ने निर्देश दिया है.
बता दें कि यह मामला 22 जुलाई 2019 को राजनगर थाना में दर्ज किया गया था. पीड़िता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रति दिन की तरह 15 दिसंबर 2018 को पीडिता शाम में शौच के बाद हैन्डपंप के पास आई थी. इस दौरान गांव के रिश्ते में चाचा बुर्गी जो नाबालिग के स्कूल का शिक्षक भी था, उसने पीड़िता को पीछे से पकड़ कर लिया और जबरन अपने घर ले गया और वहां दुष्कर्म किया. डराने धमकाने के कारण पीड़िता ने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी.
कुछ दिनों बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर सहिया के पास पहुंचे जहां उसके गर्भवती होने की पुष्टी हुई. इसके उपरांत परिजनों ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.