सरायकेला (प्रमोद सिंह) सरायकेला थाना क्षेत्र के मुड़िया तालाब के पास वर्ष 2018 में हुए मो. नासिर नामक व्यक्ति की हत्या में चार आरोपियों को जिला व्यवहार न्यायालय के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज टू की अदालत ने दोषी पाया है. अदालत द्वारा सजा के बिंदु पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी.
दोषी पाए गए आरोपियों में मुड़िया निवासी मुख्तार आलम व अख्तर आलम, चंद्रपुर निवासी मो. शब्बीर एवं कमलपुर निवासी मो. जाहिर शामिल हैं. अदालत द्वारा सभी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को मुड़िया गांव निवासी मो. नासिर की हत्या में संलिप्त पाया गया.
इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मृतक मो. नासिर की पत्नी रेशमा खातून द्वारा 27 सितंबर 2018 को हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी में उसने बताया है कि शाम छह बजे के आसपास उसके पति मो. नासिर फल खरीदने के लिए कोलाबिरा गये थे, उसी दौरान मुड़िया तालाब के पास चारों आरोपियों ने घेरकर गोली मार दी थी.