सरायकेला: आदित्यपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया. जिला एवं सत्र न्यायालय सरायकेला- खरसावां ने आरोपी आशिष दास उर्फ आंशु दास को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह मामला आदित्यपुर थाना कांड संख्या 178/2022 से संबंधित है. कांड की प्राथमिकी पीड़िता गीता देवी ने दर्ज कराई थी, जिनके पुत्र सूरज सिंह मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक आदित्यपुर के गुमटी बस्ती के रहने वाले थे. घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आशिष दास को गिरफ्तार किया था. मामले की विवेचना पुअनि मकबूल अहमद द्वारा की गई.
अदालत में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B, 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को संदेह से परे साबित किया है.
इस मामले में अपर लोक अभियोजक कपिल देव सामद ने पैरवी की. फैसले के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया.

