सरायकेला: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी जगन्नाथ आचार्य को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. भादवि की धारा 302 के तहत अभियुक्त जगन्नाथ को मामले का दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त जगन्नाथ को 6 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसी प्रकार भादवि की धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए एक महीना साधारण कारावास और धारा 323 के तहत दोषी पाते हुए 6 महीने साधारण कारावास की सजा न्यायाधीश ने सुनाई है.
सरायकेला थाना कांड संख्या 135/ 2019 के तहत सरायकेला के वार्ड नंबर 2 इंद्रटांडी निवासी सुमित कुमार साहू की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें सुमित ने बताया था कि 21 सितंबर 2019 को सुबह के तकरीबन 9 बजे उसके पिताजी अरविंद साहू के साथ मोहल्ला का ही रहने वाला जगन्नाथ आचार्य बिना कारण मारपीट करने लगा. जिससे उसके पिताजी अरविंद साहू का सिर फट गया, और इलाज के लिए सदर अस्पताल सरायकेला ले जाया गया. जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए एमजीएम जमशेदपुर रेफर कर दिया. एमजीएम अस्पताल के आपातकालीन प्रवेश द्वार के बाहर चिकित्सक द्वारा अरविंद साहू को मृत बताया गया. उन्होंने बताया है कि उनके पिताजी अरविंद साहू की मानसिक स्थिति विगत कई वर्षों से ठीक नहीं थी. जिसके कारण वह अपने आप में ही हल्ला करते रहते थे. पिता के हल्ला एवं चिल्लाने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले तो देखा कि पिता के सिर पर जगन्नाथ आचार्य रड से मारकर भाग रहा है.