सरायकेला/ Pramod Singh छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी मो. कुर्बान को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

मामला चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के झोपड़ी बस्ती हांसाडूंगरी का है. वर्ष 2021 में मामले को लेकर नाबालिक बच्ची की मां ने कपाली ओपी में अभियुक्त मो. कुर्बान के खिलाफ लिखित मामला दर्ज कराया था. मामले में कहा गया था कि 16 मार्च की सुबह करीब 9 बजे आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. बच्ची के बेहोश हो जाने पर उसे छोड़कर भाग गया था. इलाज के क्रम में परिजनों को आरोपी द्वारा किए गए कृत्य का पता चला जिसके बाद 17 मार्च को कपाली ओपी में लिखित मामला दर्ज कराया गया था.

