सरायकेला/ Pramod Singh जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में जान लेने की नियत से मारपीट करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने आरोपी भोला सिंह, नितेश झा एवं मुरारी मिश्रा को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर तीनों दोषियों को 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों दोषियों को भादवि की धारा 379 के तहत 1 वर्ष का कारावास, धारा 506 के तहत 6 माह, धारा 504 के तहत 3 माह तथा धारा 341 के तहत 1 माह के कारावास की सजा भी सुनाई है.
क्या था मामला
मामला 26 मई 2020 का है. आदित्यपुर निवासी बीरेंद्र कुमार ने आरआईटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह अपने दोस्तों के साथ शाम के समय आदित्यपुर के मैदान में बैठा था. इसी दौरान आरोपी भोला सिंह, नितेश झा एवं मुरारी मिश्रा वहां पहुंचे और ब्राउन शुगर पीने के लिए उससे पैसे की मांग करने लगे. पैसे देने से इनकार करने पर तीनों आरोपियों ने बीरेंद्र कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी और उस पर देशी कट्टा, चाकू एवं कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी उसके पॉकेट से 600 रुपये निकालकर फरार हो गए थे. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

