सरायकेला: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम अमित शेखर की अदालत ने एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्त रणवीर ओझा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
न्यायाधीश ने आरोपी रणवीर को पोक्सो एक्ट 6 के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ 25000 जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अभियुक्त रणवीर को ढाई साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसी प्रकार 4 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 12 साल सश्रम कारावास और 20000 जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में अभियुक्त रणवीर को डेढ़ साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. भादवि की धारा 452 के तहत दोषी पाते हुए 3 साल सश्रम कारावास और 5000 जुर्माना की सजा सुनाई है. इसमें जुर्माना नहीं चुका पाने की स्थिति में अभियुक्त को 6 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. वर्ष 2013 में गठित उक्त घटना को लेकर आरआईटी थाना कांड संख्या 169/ 2013 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.