सरायकेला: आदित्यपुर सातबहनी के न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल के संचालक मुन्ना प्रसाद को उसके स्कूल के ही एक नाबालिग शिक्षिका के साथ दुष्कर्म मामले पर सरायकेला एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने र्याप्त साक्ष्य के आधार पर पॉक्सो 6 एक्ट के तहत उम्रकैद एवं 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने के एवज में 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
घटना के संबंध में 17 वर्षीय नाबालिग शिक्षिका ने आदित्यपुर थाना में स्कूल संचालक मुन्ना प्रसाद के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था. आवेदन में कहा गया था कि स्कूल संचालक स्कूल अवधि के बाद नौकरी का झांसा के साथ शादी करने की बात कह कर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. कुछ समय बाद जानकारी मिली की पहले भी कई लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका शारीरिक शोषण करता रहा है, तब स्कूल जाना छोड दिया. स्कूल छोड़ने के बाद भी अभियुक्त लगातार डरा धमाका कर शारीरिक शोषण करता रहा. अभियुक्त के डर से वह अपने गांव जाकर रहने लगी. इसके बाद अभियुक्त ने गलत फेसबुक अकाउंट बनाकर उसके अश्लील तस्वीर को पोस्ट करने लगा. जिसके बाद परेशान होकर नाबालिग ने थाना में मामला दर्ज कराया था.