सरायकेला (Pramod Singh)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के अदालत ने खरसावां थाना अंतर्गत गोजुडीह के स्नेह अटल हेंब्रम की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विकास प्रधान भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा भादवि की धारा 201 में आरोपी को दोषी पाकर 3 साल एवं 3 हजार की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.
अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. 6 दिसंबर 2019 को खरसावां के आकर्षिनी डुंगरी के पास अज्ञात द्वारा स्नेह अटल हेंब्रम की हत्या चाकू गोदकर की गई थी, इस मामले में जांच के दौरान नारायण डीह के विकास प्रधान एवं उसके नाबालिग प्रेमीका के विरुद्ध आरोप तय करते हुए अंतिम प्रपत्र कोर्ट में जमा कराया गया था. जिसके आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा यह सजा सुनाई गई है.