सरायकेला: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने मामले के आरोपी गुरूदेव नायक उर्फ चिंटु नायक को पोक्सो एक्ट की धारा छह के तहत बीस वर्ष सश्रम कारावास व बीस हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है.
जुर्माना नही देने पर अलग से ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. पोक्सो एक्ट चार के तहत दस वर्ष कारावास व दस हजार जुर्माना की सजा सुनाया गया है. जुर्माना नही देने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त सजा दिया गया है. भादवी की धारा 506 के तहत तीन वर्ष कारावास व तीन हजार जुर्माना की सजा दिया गया है. जुर्माना नही देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा दिया गया है. जुर्माना की राशी को पिडिता को देने का निर्देश दिया गया है. साथ ही डीएलएसए को पिडिता को मुआवजा देने का भी निर्देश अदालत द्वारा दिया गया है. मामला 2016 का है. आदित्यपुर थाना मे इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. प्राथमिकी में कहा गया था कि पिडिता पानी भरने के लिए आरोपी के घर जाती थी इस दौरान गुरूदेव उसके साथ शादी का झांसा दे कर यौन शोषण करता रहा. जब वह गर्भवती हो गयी तो शादी करने की बात कहने पर शादी से इंकार कर दिया था.