सरायकेला: हत्या के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने आरोपी सुखदेव सिंह सरदार को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
वहीं अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटना होगा. इसके अलावा 27 आर्म्स एक्ट के तहत अदालत द्वारा ₹2000 की जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का सजा भुगतना होगा. सरायकेला थाना में 30 नवंबर 2014 को बेगनाडीह के नारायण महतो द्वारा अपने पुत्र प्रकाश कुमार महतो तथा उसका एक दोस्त गोपाल कुमार महतो, बांकीपुर की गोली मारकर हत्या करने मामले पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध भादवि की धारा 302 एवं 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले पर पुलिसिया अनुसंधान के क्रम में कांड्रा थाना अंतर्गत बड़ामारी गांव के सुखदेव सिंह सरदार को आरोपी बनाया गया था.
एसे हुई थी घटना
बेगनाडीह के नारायण महतो ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उसके पुत्र प्रकाश कुमार महतो झारखंड विकास मोर्चा का कार्यकर्ता था. एक नवंबर 2014 को उसने अपने बांकीपुर के दोस्त गोपाल कुमार महतो के साथ पार्टी के कार्य को लेकर खरसावां गया था तथा शाम 7:00 बजे घर लौटा. घर लौट कर प्रकाश ने बताया कि अगले दिन दो नवंबर को सिंधुकोपा में पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों की एक बैठक है, जिसमें वह भाग लेने जाएगा. नारायण महतो ने बताया कि 2 नवंबर को पुलिया निर्माण को लेकर आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए वह सुबह घर से निकल गया, परंतु शाम तक नहीं लौटा. 3 नवंबर को सुबह 5:00 बजे गोहिरा के झुरीडीह नाला के पार पगडंडी पर प्रकाश एवं गोपाल की शव पाया गया था. दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.