सरायकेला: सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चौका थाना कांड संख्या 39/ 2023 एनडीपीएस एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को अहम फैसला सुनाया है जिसमें आरोपी सोमा सिंह मुंडा उर्फ सोमाय मुंडा और लखींद्र महतो को पांच- पांच साल की कठोर सजा एवं बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक सरायकेला राजीव रंजन सिंह ने की.

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बता दे कि तत्कालीन थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप द्वारा स्व लिखित बयान के आधार पर गुप्त सूचना के आलोक में छापेमारी के क्रम में 400 ग्राम अवैध अफीम के गादा की जपती के पश्चात कांड के प्राथमिक कि अभियुक्तों सोमा सिंह मुंडा उर्फ सोमाय मुंडा एवं लखींद्र महतो को गिरफ्तार किया गया था. कांड के अनुसंधानकर्ता तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक गौरव कुमार थे.

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