सरायकेला/ Pramod Singh जमीन विवाद में हत्या मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले के प्राथमिक अभियुक्त गुरु मुंडा को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाया है.

मामले को लेकर कांड्रा थाना अंतर्गत हातनदा गांव के जारा टोला निवासी कुनी देवी ने वर्ष 2019 में कांड्रा थाना में गुरु मुंडा के खिलाफ लिखित मामला दर्ज करवाया था. आवेदन में वादिनि ने आरोप लगाया था कि गुरु मुंडा ने जमीनी विवाद को लेकर वादिनी के घर में घुसकर उसके पति बागुन मुंडा की हत्या कर दी थी. कोर्ट ने वादिनी के फर्द बयान पर अपना फैसला सुनाया है. केस की पैरवी लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार ने की.
मादक पदार्थ रखने और बिक्री करने के आरोपी को पीडीजे ने सुनाई सजा
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरायकेला की अदालत ने मंगलवार को मादक पदार्थ ब्राऊन शूगर रखने एवं बिक्री करने के आरोपी सद्दाम हुसैन को धारा 21(बी) एनडीपीसी एक्ट के तहत सात वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए पीडीजे ने साक्षियों के बयान, मादक पदार्थ की जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है. मामला आदित्यपुर थाना का है.मामले को लेकर वर्ष 2017 में आदित्यपुर थाना के पुनि विजय कुमार सिंह के स्वलिखित बयान व गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के एच रोड के मुस्लिम बस्ती में छापामारी के दौरान पुलिस ने बस्ती निवासी सद्दाम हुसैन को मादक पदार्थ ब्राऊन शूगर रखने और बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. केस में अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह के द्वारा पैरवी की गई.

