सरायकेला/ Pramod Kumar Singh : सरायकेला-खरसावां जिले के चर्चित सुकरु हस्सा हत्याकांड मामले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले के आरोपी हरि हेंब्रम को दोषी पाया गया है. अदालत सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए आगामी 31 जनवरी को सजा सुनाएगी. बता दे कि 3 जुलाई 2018 को सरायकेला थाना क्षेत्र के खपरसाई गांव में घटी उक्त नृशंस हत्याकांड के संबंध में मृतका शिक्षिका सुकरू हस्सा के भतीजे जॉनसन मुंडा की शिकायत पर सरायकेला थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
मामले के अनुसार 3 जुलाई 2018 को स्कूल में पढ़ा रही शिक्षिका सुकरू हस्सा को गांव का ही हरि हेंब्रम विद्यालय से बाल पड़कर घसीट कर अपने घर के सामने ले जाकर धारदार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. जिसके बाद आरोपी हरि हेंब्रम मृतका शिक्षिका सुकरु हेस्सा का कटा हुआ सिर लेकर खुलेआम सड़क मार्ग से चलते हुए कीता के काली मंदिर के समीप पहुंचा. जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से सरायकेला पुलिस द्वारा घेराबंदी हरि हेंब्रम को गिरफ्तार किया गया था.