सरायकेला/Pramod Kumar Singh : सरायकेला–खरसावां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के दोषी चंद्र मोहन सोय को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने आठ हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. इसके पूर्व अदालत ने चंद्र मोहन को आईपीसी की धारा 302 और 201 में दोषी पाया था. अदालत ने आईपीसी की धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ पांच हजार जुर्माना की सजा और धारा 201 के में तीन साल सश्रम कारावास और तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को 6 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
घटना 12 मार्च 2020 की है. घटना के संबंध में कुचाई के तोड़ांगडीह गांव निवासी सावित्री गागराई की शिकायत पर कुचाई थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सावित्री गागराई ने पुलिस को बताया था कि उसके पति राजकिशोर मुंडा 10 मार्च 2020 को अपने गांव के साथी रामकृष्ण सोय एवं चंद्र मोहन सोय के साथ केयाड़चालोम पांड्राशाली मागे परब मनाने गया था. 12 मार्च 2020 को साइकिल से अपने घर वापस लौटने के क्रम में रात के तकरीबन 8:30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया कुचाई के पास सड़क पर उसके पति राजकिशोर मुंडा की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई.