सरायकेला: सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे वन अजित कुमार सिंह की अदालत ने राजनगर थाना के बतरबेड़ा गांव के समीप साल 2013 में प्लास्टिक बोरा में भरे मिले लाश के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी मो. राजा उर्फ जलाल अहमद को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई गयी है. साथ ही भादवि की धारा 201 के तहत सात वर्ष व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी है, जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन वर्ष की सजा दी गयी है. इसी मामले में ऑटो चालक जितेंद्र लोधी को धारा 201 के तहत सात वर्ष की कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला वर्ष 2013 का है. इस संबंध में चौकीदार ने राजनगर थाना में प्लास्टिक बोरा में भरे हुए लाश मिलने की सूचना थाना को देते हुए अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिसिया स्वीकारोक्ती में मकान का किराया मांगने को लेकर हत्या करने की बात आरोपी मो. राजा ने स्वीकार किया था.
Sunday, January 19
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