सरायकेला: तम्बाकू उत्पाद अधिनियम- 2003 की धारा 4 व 6ए, 6बी एवं PECA 2019 के तहत मंगलवार को चौका थाना क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाया गया. इस दौरान जिला छापामारी दल के सदस्य एफएसओ अदिति सिंह, जिला परामर्शी अशोक यादव और चौका थाना प्रभारी के द्वारा क्षेत्र के 25 दुकानों की जांच की गई.

पांच दुकानों में पाया गया कोटपा कानून का उल्लंघन
जांच के दौरान 5 दुकानों में कोटपा कानून का उल्लंघन पाया गया, जिनसे अर्थदंड के रूप में कुल एक हजार रुपये की वसूली की गई. जिला परामर्शी अशोक यादव ने बताया कि कोटपा नये झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान और तम्बाकू/ तम्बाकू उत्पाद के थूकने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
नये कानून के तहत किये गये संशोधन
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान और तम्बाकू/ तम्बाकू उत्पाद के थूकने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना
हुक्काबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद न बेचना
शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक कार्यालय और न्यायालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिगरेटिव उत्पाद की बिक्री नही करना
सिविल सर्जन की अपील
सिविल सर्जन डॉ अजय कुमार सिन्हा ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे उक्त संशोधित कानून का अनुपालन करना सुनिश्चित करें. जिला परामर्शी अशोक यादव ने बताया कि छापामारी निरंतर चलती रहेगी. इसके पश्चात टीम ने गम्हरिया स्थित बंगाल स्वीट्स के वर्कशाप का भी निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के क्रम में प्रतिष्ठान में खोवा, पनीर, छेना के गुणवत्ता की जांच टिंचर आयोडीन डालकर स्थल पर ही की गई जिसमें सभी नमूने सही पाए गए. स्टार्च पदार्थ की मिलावट उक्त खाद्य पदार्थों में नहीं पायी गयी. टीम द्वारा वर्कशाप में साफ- सफाई उत्तम रखने का निर्देश दिया गया.

