सरायकेला: कंज्यूमर फोरम सरायकेला द्वारा एक पुराने वाद का निष्पादन करते हुए आवेदक को 20 हजार रुपया मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. वाद संख्या 200/10 जिसमें आवेदक अमित कुमार पारित ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से अपने गाय के लिए इंश्योरेंस कराया था, मगर गाय की मृत्यु होने पर इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया और काफी परेशान किया. काफी परेशान होने के बाद आवेदक कंज्यूमर फोरम की शरण में गए. जहां वाद की सुनवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी कंज्यूमर फोरम सुनील कुमार सिंह ने निर्णय पारित किया. जिसमें आवेदक को 20000 मुआवजा तथा 5000 लिटिगेशन कॉस्ट के तौर पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध करते हुए उक्त रकम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करने का आदेश पारित किया. यह मामला कंजूमर फोरम सरायकेला का सबसे पुराना वाद है.
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