सरायकेला से छत्रपति महतो की रिपोर्ट
सरायकेला: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी दुर्गा पदो नायक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. भादवि की धारा 376 ए, बी एवं पोक्सो एक्ट 6 के तहत न्यायाधीश ने अभियुक्त दुर्गा पदो नायक को उक्त सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 लाख जुर्माना की सजा भी दी है. न्यायाधीश ने अभियुक्त से मिलने वाले जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है. गम्हरिया थाना कांड संख्या 51/ 2019 के तहत दर्ज उक्त मामले के संबंध में बताया गया है, कि दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को 11 वर्षीय नाबालिग पीड़िता स्कूल से परीक्षा देकर लौट रही थी. बस से उतर कर गांव जाने के सुनसान रास्ते पर पीछा करते हुए गांव का ही दुर्गा पदो नायक पीड़िता को झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.