सरायकेला से छत्रपति महतो की रिपोर्ट
सरायकेला: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह की अदालत ने अफीम, डोडा एवं चरस जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के 8 आरोपियों में प्रत्येक को 20 साल सश्रम कारावास और दो लाख जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके तहत मामले के अभियुक्त अशोक लोहार, सपन कुमार साहू, राज बांदिया, राजकुमार केसरी, मानस मंडल, विकास केसरी, लोकेश केसरी एवं उग्रसेन मंडल प्रत्येक को एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 15 (सी) का दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास और दो लाख जुर्माना, सेक्शन 29 का दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास और दो लाख जुर्माना, आईपीसी की धारा 272 का दोषी पाते हुए 6 महीने सश्रम कारावास, आईपीसी की धारा 273 का दोषी पाते हुए 6 महीने सश्रम कारावास की सजा एवं 47a एक्साइज एक्ट के तहत मामले का दोषी पाते हुए 3 साल सश्रम कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. नियमानुसार सभी धाराएं साथ-साथ चलेंगी.
तत्कालीन खरसावां थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी के फर्द बयान पर इस संबंध में खरसावां थाना कांड संख्या 48/ 2020 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. जिसके अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 15 जून 2020 को छापामारी किए जाने पर उक्त सभी आरोपियों के घर एवं पास उसे 57 बोरा डोडा सहित भारी मात्रा में अफीम, चरस, अफीम बनाने वाली मशीन और अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया था.