सरायकेला/ Pramod Singh मनरेगा मजदूर चांद मुनि मुंडारी को मजदूरी का 73000 भुगतान नहीं करने के मामले में सरायकेला सिविल जज आशीष अग्रवाल की अदालत ने सरायकेला बीडीओ कार्यालय के चलंत संपत्तियों को जप्त कर नीलाम करने का आदेश जारी किया है. उक्त आदेश के आलोक में मंगलवार को न्याय नाजीर गोविंद कुमार के साथ पहुंचे न्यायालय कर्मियों ने बीडीओ कार्यालय के संपत्तियों को सील करते हुए वहां मौजूद सभी चल संपत्तियों को जप्त कर लिया है.

इसमें बीडीओ की सरकारी गाड़ी संख्या JH22C- 3793 के अलावा कार्यालय के अलमारी, टेबल- कुर्सी, फ्रिज, एसी, पंखे सहित सभी प्रकार के चल संपत्ति शामिल हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला 2005- 06 का है. पीड़ित मजदूर ने बकाया मजदूरी के भुगतान को लेकर कोर्ट का शरण किया था. कोर्ट में इसको लेकर वाद संख्या 5/ 2024 दर्ज किया था. मालूम हो कि मंगलवार से नीति आयोग की टीम सरायकेला दौरे पर है. सरायकेला प्रखंड का चयन अकांक्षी प्रखंड के रूप में हुआ है. इधर कोर्ट के आदेश पर बीडीओ कार्यालय को ही सील कर दिया गया है. ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि नीति आयोग सरायकेला प्रखंड को लेकर क्या रिपोर्टर तैयार करती है. वैसे मंगलवार को नीति आयोग गम्हरिया प्रखंड के दौरे पर है.
