सरायकेला: कोर्ट में कोर्ट फी और नन जूडिशियल स्टांप पेपर की भारी किल्लत है. इस कारण कोर्ट में कामकाज प्रभावित हो रहा है. इसे लेकर जिला बार एसोसिएशन ने विभागीय निबंधन महानिरीक्षक को पत्र लिख कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया है. एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि विभाग के संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि जिले के उपायुक्त कार्यालय को आवंटन आदेश निर्गत कर दिया गया है. लेकिन जिला कोषागार में बताया जा रहा है कि न तो आवंटन संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है और न ही कोर्ट फीस स्टांप एवं न ही नन जूडिशियल स्टांप पेपर प्राप्त हुआ है. इसे लेकर एसोसिएशन की ओर से विभागीय निबंधन महानिरीक्षक से जांच व आवश्यकता के अनुसार उक्त आपूर्ति का आग्रह किया है.
इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने विगत 20 सितंबर को निबंधन एवं भूमि सुधार, झारखंड, रांची के निबंधन महानिरीक्षक को पत्र लिख कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था. उसके बाद संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक ने विगत 10 अक्टूबर को एसोसिएशन को जानकारी दी कि उक्त न्यायिक मुद्रांकों का आवंटन संबंधी आदेश सरायकेला- खरसावां जिले के उपायुक्त को दिया जा चुका है. लेकिन कोषागार पदाधिकारी से इस संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि यहां उक्त पत्र नहीं पहुंचा है और न ही कोर्ट फीस स्टांप एवं नन जूडिशियल स्टांप पेपर रांची से आया है. इसे लेकर एसोसिएशन ने निबंधन महानिरीक्षक से पूरे मामले की जांच कर यथाशीघ्र आवश्यकता के अनुसार कोर्ट फीस स्टांप और नन जूडिशियल स्टांप पेपर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.