पटना: सहारा समूह से जुड़े निवेशकों के लिए बिहार के पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है. जहां बुधवार को निवेशकों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट ने 11 मई को तलब किया है. पटना हाईकोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को 11 मई को हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.
बता दें कि न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा को आज तक का वक्त दिया था. कोर्ट ने पूछा था कि कंपनी यह बताए कि जनता का पैसा कब तक लौटाएगी. दरअसल सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था और अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए गए थे.
इस मामले को लेकर 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया था. निवेशक कई सालों से अपने पैसे फंसने के कारण परेशान हैं और कोर्ट से लेकर सहारा के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं. इस कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में लोगों के करोड़ों रुपये फंसे हैं.