रांची: झारखंड की राजधानी रांची के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है. इसका आदेश जारी कर दिया गया है. इसके तहत उस इलाके में जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे. पांच और उससे अधिक लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे.
जारी आदेश में कहा गया है कि छात्र संगठनों/ अभ्यर्थियों द्वारा 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किये जाने की सूचना है. उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे. इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है.
इस आलोक में रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी किया है. यह निषेधाज्ञा 17 अप्रैल, 2023 के प्रातः 8 बजे से रात 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा.