रांची : रांची के बहुचर्चित ओरमांझी सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में दोषी करार पति-पत्नी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. गुरुवार को अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने सूफिया परवीन की हत्या के दोषी शेखबेलाल और पत्नी अफशाना खातून को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर 95-95 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगा.
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. ओरमांझी थाना क्षेत्र के जीराबार जंगल से बीते 3 जनवरी 2021 को युवती की सिरकटी लाश बरामद की गयी थी. इसे लेकर रांची में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था. यह मामला राज्यभर में चर्चित हुआ था.
गौरतलब है कि रांची के तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने घटना के नौ दिन के बाद बीते 12 जनवरी 2021 को युवती का सिर रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती से बरामद किया था. युवती की पहचान सूफिया परवीन के रूप में हुई थी. इसके अलावा युवती का कपड़ा और गला काटने के लिए इस्तेमाल की गई धारदार हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया था. पुलिस ने इस हत्या के आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.