रांची सिविल कोर्ट ने गुरुवार को चिरूडीह गोलीकांड मामले में दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10 साल की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही अदालत ने दोनो पर जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि 8 मार्च को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में इस केस से जुड़े सभी बिंदुओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 22 मार्च को योगेन्द्र साव को दोषी करार दिया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने योगेंद्र साव पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए 20 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाये हैं. जबकि आरोपी योगेंद्र साव, निर्मला देवी और अंकित राज की ओर से 7 गवाह प्रस्तुत किये गए है. योगेंद्र साव पर आईपीसी की धारा 307 समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. वैसे कोर्ट ने पूर्व मंत्री के पुत्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं विधायक निर्मला देवी की पुत्री सह बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद भी कोर्ट में मौजूद रही.