रांची: CNT एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की अवैध खरीद- बिक्री के 15 साल पुराने मामले में शनिवार को रांची स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात सहित कुल नौ आरोपियों को सजा सुनाई है.

सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को सात- सात साल कारावास की सजा दी है. वहीं अन्य दोषियों को पांच- पांच साल और कुछ को चार- चार साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगर दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त एक- एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी. इस फैसले के बाद मामले से जुड़े ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों ने इसे न्याय की जीत बताया है.

