राजनगर (Pitambar Soy) प्रखंड क्षेत्र के बालिका मध्य विद्यालय गम्हरिया में जिला बाल कल्याण समिति की ओर से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित महतो ने विद्यालय के छात्र- छात्राओं को चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098, स्पॉन्सरशिप योजना, लैंगिक अपराधों से बालक/ बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आदि की विस्तृत जानकारी दी.
स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए रोहित ने बताया कि इस योजना का लाभ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है जिसकी परिवार की सलाना वेतन 75 हजार रूपए से कम हो, बच्चा अनाथ हो, माता पिता द्वारा बच्चे का परित्याग किया गया हो अन्यथा माता पिता अक्षम हों या किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हों. सरकार वैसे बच्चों में पालन पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत की है. कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापिका रायसेन सोरेन, चिंतामणी पान, डोबरो पूर्ति गायत्री सोरेन आदि उपस्थित थे.
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