औरंगाबाद/ Dinanath Mouar जिले के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार इस साल से कोर्ट मोर्निग नहीं होगी. सालों भर कोर्ट सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा.
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पेनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल अप्रैल से जून तक कोर्ट मोर्निग रहता था जो सुबह 6:30 से शुरू होकर 12: 30 तक चलती थी, जिसे इस साल से समाप्त कर दिया गया है. पहली बार अधिकांश न्यायधीशों, अधिवक्तागण, मुवक्किलों, गवाहों और जमानतदारों को लहर के दिन में चार पांच बजे तक कोर्ट करने का अनुभव प्राप्त होगा.
Reporter for Industrial Area Adityapur
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